ब्रॉडचेन को मिली जानकारी के अनुसार, 4 अप्रैल को रूसी सरकार ने राज्य ड्यूमा में एक विधेयक पेश किया है। इसके तहत 1 जुलाई, 2026 से रूसी नागरिकों को अपने विदेशी क्रिप्टो वॉलेट खोलने और बंद करने की जानकारी केंद्रीय फेडरल टैक्स सर्विस (FTS) को देनी होगी, साथ ही संबंधित क्रिप्टो एसेट लेनदेन की भी रिपोर्ट करनी होगी।
इस विधेयक के मुताबिक, क्रिप्टो एसेट्स को विदेशी बैंक खातों जैसे ही नियामक ढांचे में लाने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार, नागरिकों को वॉलेट खोलने या बंद करने के एक महीने के भीतर इसकी सूचना देनी अनिवार्य होगी।
अगर कोई व्यक्ति रूसी लाइसेंस प्राप्त मध्यस्थों के जरिए विदेशी वॉलेट में फंड ट्रांसफर करता है, तो इन संस्थाओं को उपयोगकर्ताओं से यह सबूत मांगना होगा कि उन्होंने कर प्राधिकरण को आवश्यक घोषणा कर दी है।
